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न्यायाधीश ने बताई सरल और सुलभ न्याय की अवधारणा – न्यायाधीश चारु व्यास ने विधिक साक्षरता शिविर में विद्यार्थियों को कानून की जानकारीया दी।

आमला . नगर के पहले प्रायवेट सी.बी.एस.ई. स्कूल लाइफ कॅरियर सीनियर सेकेण्डरी स्कूल में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम सिविल कोर्ट आमला की न्यायाधीश चारु व्यास के मुख्य आतिथ्य, हाईकोर्ट एडवोकेट शाहिद बेग एवं शिवली गोस्वामी के विशिष्ट आतिथ्य तथा प्रभारी प्राचार्या निशा यादव की अध्यक्षता में आयोजित किया गया।

न्यायाधीश चारु व्यास ने शिविर में विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा पॉक्सो एक्ट के बारे में विद्यार्थियों को जानकारी देते हुए बताया कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम एक कानून है, जो भारत में बच्चों को यौन शोषण और दुर्व्यवहार से निपटना सिखाता है।

यह अधिनियम 14 नवंबर 2012 को लागू हुआ, जिसके अंतर्गत कई प्रकार के अपराध जैसे – बच्चों का अश्लीलता के लिए उपयोग, बच्चों का यौन शोषण, अपराध को उकसाना, पोर्नोग्राफी के लिए बच्चे का उपयोग करना, बच्चों की अवैध तस्करी आदि शामिल है। यह अधिनियम 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को बच्चे के रूप में परिभाषित करता है तथा अपराध की गंभीरता के अनुसार सजा का प्रावधान करता है। विद्यार्थियों को साइबर क्राइम, चाइल्ड हेल्पलाइन, पुलिस हेल्पलाइन, यातायात नियम आदि के बारे में विस्तृत जानकारियां दी। विशिष्ट अतिथि एडवोकेट शाहिद बेग द्वारा विद्यार्थियों को भारतीय संविधान, मूल अधिकार एवं कर्तव्य, बाल श्रम, बाल अधिकारों, बच्चों से संबंधित नालसा योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। अपने विशिष्ट आतिथ्य उदबोधन में श्रीमती गोस्वामी ने कहा कि महिलाओं के लिए कानूनी जागरूकता अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि यह उन्हें घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न और दहेज जैसे दुर्व्यवहार से बचाने के लिए सशक्त बनाती है।
विधिक साक्षरता शिविर में विद्यालय के ललिता दाबड़े, रीना झाड़े एवं शिक्षकगण, विद्यार्थीगण एवं पैरालीगल वॉलेंटियर उपस्थित रहे। कार्यक्रम का कुशल संचालन शिक्षक दीपक रघुवंशी ने किया तथा एडवोकेट हसीब बेग ने आभार माना।

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